भोपाल।अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जर्जर भवनों का सर्वे कराया जायेगा और उसे खतरनाक होने की स्थिति में तोड़ा जायेगा। इसके लिये राज्य के पंचायत विभाग ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। ये निर्देश मुख्य सचिव वीरा राणा द्वारा सागर जिले के शाहपुर कस्बे में गत 4 अगस्त को पुरानी जर्जर इमारत के गिरने से हुई नौ बच्चों की मौत पर भविष्य में ऐसी घटना न होने के की हिदायत देने के सिलसिले में जारी किये गये हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जर्जर भवनों, दीवारों आदि के गिरने अथवा धसकने से जन, धन या पशुओं की हानि न हो, इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करें। अधिनियम में मकानों के सन्निर्माण का विनियमन, जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा तथा भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण के प्रावधान हैं।
स्वामी या अधिभोगी द्वारा इस कानून का उल्लंघन किये जाने पर पंचायत या ग्राम सभा को व्यय वसूल करने का अधिकार भी है। इसलिये सभी ग्राम पंचायतों को अपनी शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने हेतु अवगत करावें।
भविष्य में पुराने जीर्णशीर्ण भवन, दीवार, कुओं आदि के गिरने/धसकने से किसी प्रकार की जन, धन या पशु हानि न हो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से जर्जर भवनों, दीवारों, कुओं, बावडिय़ों आदि का सघन अभियान चलाकर तत्काल सर्वेक्षण करें तथा सर्वेक्षण में पायी गई खतरनाक संरचनाओं की समुचित परित्यक्ति/रखरखाव हेतु प्रभावी कार्यवाही की जावे।