भोपाल: प्रदेश के ऐसे शासकीय सेवक जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ग्रेच्यूटी का भुगतान अब ऑनलाईन प्रणाली से मिलेगा। इसके लिये राज्य के वित्त विभाग ने पेंशन साफ्टवेयर विकसित कर उसे प्रभावशील किया है। इस साफ्टवेयर में सेवानिवृत्त होने वाला प्रत्येक शासकीय सेवक सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व सभी जानकारियां एन्टर करेगा। हालांकि संचालक पेंशन ऑनलाईन आवेदन से छूट भी प्रदान कर सकेगा। राज्य सरकार ने अपर सचिव वित्त मंत्रालय प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 1 अप्रैल 2026 से नया संचालक पेंशन नियुक्त किया है।
स्टेट बैंक को बनाया एग्रीगेटर बैंक:
वित्त विभाग ने शासकीय सेवकों को पेंशन भुगतान हेतु स्टेट बैंक को एग्रीगेटर बैंक नियुक्त किया है। राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया केंद्र द्वारा जारी किये गये समस्त पेंशन अदायगी आदेश तथा सारंशीकरण अदायगी आदेश एग्रीगेटर बैंक को प्रेषित किये जायेंगे। वर्तमान में अन्य बैंकों द्वारा संधारित पेंशन अदायगी आदेशों को चरणबध्द रुप से वापस लिया जाकर एग्रीगेटर बैंक को प्रेषित किये जायेंगे। इसी प्रकार, अब पेंशनभोगी राज्य में संचालित किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में संधारित अपने वेतन खाते अथवा किसी भी बैंक में खोले गये किसी अन्य बैंक खाते में पेंशन अदायगी प्राप्त करने का विकल्प ले सकेगा। जो पेंशन भोगी वर्तमान में अन्य बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनके पेंशन अदायगी आदेश एग्रीगेटर बैंक को स्थानांतरित किये जाते हैं, उनकी पेंशन की अदायगी उनके वर्तमान बैंक खोते में ही की जायेगी।
बना आउटसोर्स मेनेजमेंट सिस्टम पोर्टल:
वित्त विभाग ने प्रदेश के शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग से सेवायें प्राप्त किये जाने के लिये विभिन्न निजी/शासकीय एजेंसीस के नियोजन, अनुबंध प्रबंधन एवं समग्र प्रशासनिक नियंत्रण हेतु रिसोर्स आउटसोसिंग एजेंसी मेनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य उपयोग के निर्देश भी जारी किये हैं। यह पोर्टल पर प्रविष्टिी का कार्य 30 जून 2026 तक करना जरुरी होगा। पोर्टल पर आउटसोर्स व्यक्ति के पीएफ, ईएसआई आदि के कटौत्रा की भी जानकारी रहेगी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी