भोपाल: राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भू-अर्जन पर चार गुना मुआवजा देने का अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान केंद्र सरकार के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में है तथा इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिये मप्र सरकार ने वर्ष 2015 में नियम बनाये थे लेकिन चार गुना मुआवजा देने के प्रावधान को अब लागू किया गया है। 

अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणन कारक को बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है, जिससे किसानों को अब उनकी कृषि भूमि का बाजार दर से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इससे सिंचाई परियोजनाओं, सडक़, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को अधिक राशि मिल सकेगी। यह नया प्रावधान भू-अर्जन के विभिन्न अधिनियमों में प्रचलित समस्त प्रकरणों जिनमें निर्णय प्रभावशील होने की दिनांक तक अंतिम अवार्ड पारित नहीं किया गया है, पर लागू होगा।