भोपाल: प्रदेश के सरकारी विभागों एवं कार्यालयों को अब प्रमाणित दूरसंचार उपकरण ही क्रय करने होंगे। इन दूरसंचार उपकरणों में शामिल हैं : वायर टेलीफोन इक्युपमेंट, जी 3 फैक्स मशीन, माडम, कार्डलैस टेलीफोन, इंटीग्रटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क कस्टमर प्रेमाईसेस इक्युपमेंट, प्रयावेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, पैसिव आप्टीकल नेटवर्क फैमिली आफ ब्राडबैंड इक्युपमेंट, फीडबैक डिवाईस तथा ट्रांसमीशन टर्मिनल इक्युपमेंट।
अब इन दूरसंचर उपकरणों को केंद्र सरकार के एमटीसीटीई यानि मेंडेटरी टेस्टिंग एण्ड सर्टिफिकेशन आफ टेलीकाम इक्युपमेंट से प्रमाणित होना अनिवार्य होगा। इसके लिये केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने मप्र सरकार को पत्र लिखा है तथा राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को इस अनिवार्यता से अवगत कराया है।
इस कारण से लागू की अनिवार्यता :
दूरसंचार उपकरण उस नेटवर्क के प्रदर्शन को खराब न करे जिससे वह जुड़ा हो। अंतिम उपयोकत्र्ता की सुरक्षा हेतु। उपकरणों से रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन मानकों से अधिक न हो। उूरसंचार उपकरण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता हो। टेलीकाम नेटवर्क/सिस्टम की सुरक्षा के लिये।