भोपाल: वन विभाग के अनुसार, प्रदेश के वन विश्राम गृह को वन अमले को छोड़ अन्य बाहरी व्यक्तियों को देने पर वन मुख्यालय से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार परिपत्र जारी हुए थे। इस गाइडलाइन में बाहरी व्यक्ति कौन हैं, परिभाषित नहीं है।
परन्तु वन विश्राम गृह के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में सीमित अवधि हेतु विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के जजों, प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अन्य विभाग के अधिकारियों, सांसदों, विधायकों, जिला/जनपद पंचायत अध्यक्षों हेतु आरक्षित किया जा सकता है।