भोपाल। राज्य शासन ने श्रमिक वर्ग को राहत देते हुए मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल-2) योजना के अंतर्गत दी जाने वाली अंत्येष्टि सहायता हेतु आवेदन की समय-सीमा में अस्थायी शिथिलता प्रदान की है।
शासन के इस निर्णय के अनुसार अब मृत्यु के पश्चात 30 दिनों के भीतर आवेदन करने की जो बाध्यता थी, उसे 8 अक्टूबर से 8 नवम्बर के मध्य मृत्यु होने वाले प्रकरणों के लिए समाप्त कर दिया गया है।
इस अवधि में दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि के लिए किसी समय सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि 8 नवम्बर के बाद यह शिथिलता स्वतः समाप्त हो जाएगी और पूर्व व्यवस्था पुनः प्रभावशील हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि संबल योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवारों को 5,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान की जाती है। शासन का यह निर्णय दिवंगत श्रमिकों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक माना जा रहा है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी