भोपाल: राज्य शासन के श्रम विभाग ने नये मप्र व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य की दशायें नियम जारी किये हैं जो प्रदेश में लागू सात विद्यमान पुराने नियमों यथा कारखाना नियम 1962, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें नियम 2002, कंट्रोल आफ इण्डस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड रुल्स 1999, कांट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड ऐबोलिशन रुल्स 1973, बीड़ी एवं सिगार वर्र्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लायमेंट रुल्स 1968, मोटर ट्रासंपोर्ट वर्कर्स रुल्स 1963 तथा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लायमेंट एण्ड कंडीशन्स ऑफ सर्विस रुल्स 1981 का स्थान लेगा। यह 440 पृष्ठों का नया नियम 25 जून के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील होगा। नये नियमों में 684 हेजार्डस एण्ड टॉक्सिक केमिकल्स की सूची भी दी गई है। नये नियमों के तहत की अब कारखानों आदि स्थापनाओं का पंजीयन होगा।