सरकारी अस्पतालों में पुरुष स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग ब्रदर्स की नियुक्ति का भी प्रावधान हुआ


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स्टोरी हाइलाइट्स

अलिपिकीय संचालनालय स्वास्थ्य सेवा से संबंधित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1989 में बदलाव किया गया है..!

भोपाल। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में पुरुष स्टाफ नर्स के 667 तथा नर्सिंग ब्रदर्स के 51 पदों का नया प्रावधान कर दिया है। 

इसके लिये अलिपिकीय संचालनालय स्वास्थ्य सेवा से संबंधित तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1989 में बदलाव किया गया है। संशोधित भर्ती नियमों में महिला प्रधान परिचारिका/मेट्रन के 412, महिला सीनियर नर्सिंग आफिसर के 1096, महिला सिस्टर ट्यूटर/सिस्टर शिक्षिका के 86 तथा महिला नर्सिंग आफिसर के 16 हजार 11 पदों का भी प्रावधान किया गया है।