भोपाल: प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडियां एवं 298 उप मंडियां अब सीधे भोपाल स्थित एमपी मंडी बोर्ड के मुख्यालय से सीधे पत्राचार नहीं कर सकेंगी। इसके लिये मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिये हैं। ये निर्देश एमपी ऑनलाईन में लोक सेवा गारंटी पर अनुज्ञप्ति आवेदन/अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्रों में संशोधन तथा विद्यमान व्यापारी डेटा अपलोड करने के संबंध में मंडियों द्वारा सीधे मुख्यालय से पत्राचार करने के संबंध में जारी किये गये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि अब कृषि उपज मंडियां उक्त संबंध में अपने पत्र मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों को भेजेंगी तथा यह जानकारी हस्ताक्षरयुक्त एवं एक्सल में साफ्ट कॉपी में होना आवश्यक होगा। मंडियों द्वारा मुख्यालय में इस संबंध में कोई आवेदन सीधे नहीं भेजा जायेगा और न ही किसी प्रकरण विशेष के संबंध में मुख्यालय से सम्पर्क ही किया जायेगा।
आंचलिक कार्यालय अपने अधीन आने वाली मंडियों से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले पत्रों को संकलित कर, अपने कवरिंग लेटर के साथ रोजाना उसी कार्य दिवस या अगले कार्य दिवस में मंडी बोर्ड की निर्धारित ई-मेल आईडी पर जानकारी भेजेंगे, अन्य ई-मेल आईडी पर जानकारी भेजे जाने की स्थिति में विलम्ब हेतु मुख्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
मंडी बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त हुये आवेदनों का निराकरण, आगामी कार्य दिवस में अनिवार्यत: कर, तत्काल आंचलिक कार्यालयों को ई-मेल के माध्यम से अवगत करायेंगे तथा इसके बाद संबंधित मंडी समितियां आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगी।