भोपाल: राज्य सरकार ने भोपाल के तुलसी नगर में 2.91 लाख वर्ग फीट में 180 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से बने नये वन भवन की गलत डिजायन करने वाले आर्किटेक्ट बैंग्लोर के एमएस इन्फॉर्म आर्किटेक्ट्स प्रालि को आगामी टेण्डरों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसी गलत डिजायन के कारण वन भवन के निर्माण के पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब हुआ था।
आर्किटेक्ट पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्यवाही वन विभाग के आग्रह पर पर्यावरण विभाग के एप्को संगठन के कार्यकारी निदेशक दीपक आर्या ने की है। एप्को द्वारा प्रतिबंधित करने संबंधी जारी आदेश में कहा गया है कि इन्फॉर्म आर्किटेक्ट्स बेंगलूरु, एप्को के साथ हुये अनुबंध की शर्तों के अनुसार परामर्श सेवा प्रदान करने में असमर्थ रहा है। यह अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है।
अनुबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थल पर स्वीकृत आरेखों और विनिर्देशों में बिना क्लाईंट की पूर्व लिखित सहमति के आर्किटेक्ट द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन आर्किटेक्ट ने कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह प्रमाणित करे कि ये परिवर्तन क्लाईंट की लिखित सहमति के अनुसार किए गए थे। यह कार्य आर्किटेक्चर काउंसिल की आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।
इसलिये एमएस इन्फॉर्म आर्किटेक्ट्स प्रालि को एप्को की आगामी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही अनुबंध के तहत होने वाले नुकसान और हानि की वसूली का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस परियोजना के तहत आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किए गए सभी आरेख और दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत किये जायें। बताया जाता है कि वन भवन परिसर में एक नाला था तथा उक्त आर्किटेक्ट ने अपनी डिजायन में इस नाले के निपटारे के बारे में कोई डिजायन नहीं बनाई थी।
डॉ. नवीन आनंद जोशी