भोपाल में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल, बेचना और खरीदना बैन, आदेश तत्काल प्रभाव लागू


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स्टोरी हाइलाइट्स

Chinese Manjha Ban: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत निर्णय लिया, पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने जारी किया आदेश..!!

Chinese Manjha Ban: चाइनीज़ मांझे से घायल होने की लगातार खबरों के बीच, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को राजधानी में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर बैन लगाने का आदेश जारी किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का चाइनीज़ मांझे पर बैन लगाने का आदेश तुरंत लागू हो गया है।

चाइनीज़ मांझे से घायल होने की खबरें आम हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बुधवार को चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर बैन लगा दिया। इस आदेश के बाद, चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर बैन लगा दिया गया है। इस आदेश के बाद, चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल, बिक्री या खरीद करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बुधवार को चीनी मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, जो राजधानी में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (2) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भोपाल की सीमा के भीतर चीनी मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लागू है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में भोपाल में पतंग उड़ाने के लिए चीनी मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है और इसका इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाने से पक्षियों, पैदल चलने वालों और टू-व्हीलर चलाने वालों की सुरक्षा को खतरा है। इसे ध्यान में रखते हुए भोपाल पुलिस ने चाइनीज़ धागे के इस्तेमाल, बिक्री और स्टोरेज पर बैन लगाने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि हर साल चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल से लोगों को गंभीर एक्सीडेंट होते हैं। कई लोगों को चाइनीज़ मांझे की वजह से जानलेवा चोटें भी आई हैं। प्रशासन ने दुकानदारों और लोगों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित मांझा ही इस्तेमाल करें और अगर कोई चाइनीज़ मांझे बेचता, इस्तेमाल करता या स्टोर करता है, तो वे तुरंत पुलिस को बताएं।