भोपाल। मध्य प्रदेश के वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल ने अपने लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र भोपाल (एमएफपी पार्क) जोकि विन्ध्य हर्बल का निर्माण करता है, की कच्चे माल को क्रय/भुगतान करने के संबंध में बनी मानक संचालन प्रक्रिया यानि एसओपी में बदलाव कर दिया है।
अब एमएफपी पार्क के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 25 लाख रुपये तक के भुगतान की स्वीकृति दे सकेंगे जबकि 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के भुगतान की स्वीकृति का अधिकार राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक को दिया गया है।
1 करोड़ रुपये से अधिक राशि के भुगतान की स्वीकृति संघ का संचालक मंडल अथवा उसका प्रशासक दे सकेगा।