स्टोरी हाइलाइट्स
भोपाल: राज्य के आबकारी आयुक्त ने आसवनी, देशी एवं विदेशी मदिरा/बीयर बॉटलिंग यूनिट, मदर डिपो (एफएल-10ए, 10बी), देशी एवं विदेशी..
बिना परीक्षण के परमिट निरस्तीकरण के प्रस्ताव आबकारी मुख्यालय नहीं भेजें.. डॉ. नवीन जोशी
भोपाल: राज्य के आबकारी आयुक्त ने आसवनी, देशी एवं विदेशी मदिरा/बीयर बॉटलिंग यूनिट, मदर डिपो (एफएल-10ए, 10बी), देशी एवं विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागर के समस्त प्रभारी अधिकारियों को हिदायत जारी कर कहा है कि बिना परीक्षण के परिवहन पारपत्र-परमिट निरस्तीकरण के प्रस्ताव आबकारी मुख्यालय नहीं भेजे जायें।
हिदायत में कहा गया है कि प्रदेश में स्थित विभिन्न इकाइयों/मद्यभाण्डागारों द्वारा परमिट जारी करने के उपरांत कई तर्कों के आधार पर परमिट निरस्तीकरण के आवेदन मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं, जैसे परमिट का प्रिंट प्राप्त न होने पर तथा चालान अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाने पर, वाहन ई-लॉक खराब हो जाने पर, भौतिक स्कंध उपलबध न होने पर, अन्य राज्यों के पोर्टल बंद होने से निर्यात के लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण न होने पर, एक वाहन पर एक से अधिक परमिट भेजे जाने पर किसी परमिट का प्रिंट प्राप्त न होने पर तथा परमिट वाहन नम्बर गलत अंकित हो जाने पर। हिदायत में कहा गया है कि परमिट के निरस्तीकरण की स्थिति में परमिट पर उपयोग किये गये चालान तथा होलोग्राम के संबंध में विसंगतिपूर्ण स्थिति निर्मित होती है।
इसलिये संबंधित इकाई/मद्यभाण्डागार प्रभारी अधिकारी अपने स्तर पर परमिट संबंधी, स्टॉक, वाहन, ई-लॉक, चालान अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता, अन्य राज्यों के पोर्टल की कार्यवाही एवं अन्य समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत ही विभागीय एप्लीकेशन से परमिट जारी करें, जिससे अनावश्यक परमिट निरस्तीकरण की स्थिति निर्मित न हो। अपरिहार्य कारणों में यदि परमिट निरस्तीकरण की स्थिति निर्मित होती है तो प्रभारी अधिकारी संबंधित उपायुक्त आबकारी की स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित करें। यदि इस कार्यालय को यह प्रतीत होता है कि निरस्तीकरण का कारण अपरिहार्य नही है, तो परमिट निरस्तीकरण नहीं किया जायेगा तथा किसी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर प्रभावी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।