पेसा नियम के तहत ग्राम सभाओं ने 211 शराब दुकानें मंजूर की


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स्टोरी हाइलाइट्स

पेसा नियम में प्रदेश के आदिवासी बहुल कुल 20 जिले आते हैं जिनमें छह जिले अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर एवं डिण्डौरी पूर्ण पेसा जिले हैं..!!

भोपाल: पेसा नियम के तहत इस साल ग्राम सभाओं ने 211 नवीन शराब की दुकानें मंजूर की हैं। यह जानकारी राजभवन स्थित जनजातीय प्रकोष्ठ को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उल्लेखनीय है कि पेसा नियम में प्रदेश के आदिवासी बहुल कुल 20 जिले आते हैं जिनमें छह जिले अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर एवं डिण्डौरी पूर्ण पेसा जिले हैं जबकि शेष 14 आंशिक जिले हैं जिनमें बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, धार, खण्डवा, होशंगाबाद, खरगौन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया एवं रतलाम आते हैं। इन सभी 20 जिलों में 88 पेसा विकासखण्ड हैं जिनमें 5 हजार 133 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें आने वाले पेसा ग्रामों की संख्या 11 हजार 596 है। 

पेसा नियमों के तहत इन पेसा ग्राम सभाओं को राज्य शासन द्वारा मादक पदार्थों के संबंध में जारी निषेधाज्ञा को लागू करने की शक्ति प्राप्त है तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाने का भी अधिकार है। इसी प्रकार, शराब/भांग के विक्रय का प्रतिषेध एवं विनियमन का भी अधिकार है।