जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने मंगलवार को चंदन नगर इलाके में एक गोदाम पर छापा मारा। यहां पर औद्योगिक तेल के फर्जी बिल बनाकर उसे पेट्रोलियम उत्पाद (एमटीओ) बताकर रखने की शिकायत थी। यह उत्पाद खतरनाक श्रेणी में आता है। इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है और विस्फोटक विभाग से अनुमति भी जरूरी है। दोनों के न मिलने पर कार्रवाई की गई। जांच नमूने की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिला खाद्य नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि चंदन गुनार में अंकित बाफना और मार्क इंटरप्राइजेज के नाम से औद्योगिक तेल भंडारण का अवैध गोदाम मिला है। औद्योगिक तेल का उपयोग केवल उद्योग में और केवल उसी उद्योग में किया जाता है जहाँ किसी औद्योगिक पदार्थ का उत्पादन किया जाता है।
जांच के दौरान, साइट पर व्यापार के लिए एक भंडारण केंद्र बनाया गया था, जबकि औद्योगिक तेल निषिद्ध तेल है। कोई भी नकदी के लिए व्यापार या बिक्री नहीं कर सकता। यह एक पेट्रोलियम उत्पाद है, जिसके लिए कलेक्टर से अनुमति और विस्फोटक अनुभव लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
200 लीटर बैरल में 56 भरे हुए ड्रम मिले
मौके पर फर्म के गोदाम से भारी मात्रा में 200 लीटर बैरल वाले पेट्रोलियम उत्पादों के 56 भरे हुए ड्रम पाए गए। 400 से ज्यादा खाली ड्रम भी मिले। गोदाम परिसर में मिले उत्पाद की प्रारंभिक जांच में अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ निकला, जिसकी जांच फर्म के मालिक अंकित बाफना द्वारा करई गई।
बाफना ने बताया कि उक्त उत्पाद एलायंस कॉर्पोरेशन गुजरात से इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन जांच के दौरान उत्पाद की बिक्री के लिए बिल ऑफ सेल, बिल बुक आदि वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। औद्योगिक ईंधन तेल के नाम, सामग्री, प्रयोगशाला आदि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्रारंभिक जांच में तथाकथित औद्योगिक ईंधन तेल बिलों की आड़ में ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अवैध भंडारण, खरीद और बिक्री का पता चला, जिसके लिए विस्फोटक विभाग और कलेक्टर से कोई वैध परमिट प्राप्त नहीं किया गया था। मौके पर फायर फाइटर आदि कोई सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आई।
गोदाम में क्रय-विक्रय, भंडार में उपयोग किए जाने वाले बैरल जब्त कर फर्म के गोदाम परिसर को सील किया गया। मार्क इंटरप्राइजेस व अन्य के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत केस दर्ज किया गया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी।