डूब की घटनाओं को रोकने प्रदेश के जलग्रहण स्थलों को प्रतिबंधित करने के निर्देश


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स्टोरी हाइलाइट्स

प्रदेश के विभिन्न जिलों के जलग्रहण क्षेत्रों में जनसामान्य के डूबने की अत्यधिक घटनाओं की सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिये ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये..!!

भोपाल: राज्य के गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के जलग्रहण क्षेत्रों में जनसामान्य के डूबने की अत्यधिक घटनाओं की सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिये ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये। 

निर्देश में कहा गया है कि जिले के समस्त डेम, तालाब, झील, खनन द्वारा रिक्त हुए तालाबनुमा संरचना तथा अन्य जल संग्रहण क्षेत्रों की निगरानी की व्यवस्था की जाये तथा यदि आवश्यक हो तो मानसून के दौरान ऐसी जगहों को प्रतिबंधित घोषित किया जाकर, प्रतिबंधित नहीं मानने वाले लोगों पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये। 

बारिश के दौरान जल संग्रहण क्षेत्रों के आसपास स्थित पिकनिक स्पॉट, फिशिंग स्पॉट आदि मनोरंजन स्थलों पर लोगों को जाने से रोकने की विशेष व्यवस्था की जाए पानी से घिर जाने पर इन्हें एयरलिफ्ट रेस्क्यू की स्थिति निर्मित न हो। धार्मिक कार्यक्रम वाले नदी घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगाये जाए और पानी छोड़ने के दौरान घाटों पर लोगों को जाने से प्रतिबंधित किया जाये।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि डूब की घटनाएं रोकने तहसील स्तर पर इंसीडेंट रिस्पोंस टीम का गठन किया जाये। ऐसी दुर्घटना वाले स्थलों पर लाईफगार्ड, गोताखोर, मोटरबोट, लाईफ जैकेट आदि की व्यवस्था की जाए। डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर का सम्पर्क नंबर 181 नंबर जनसामान्य को जारी किया जाये। स्थानीय अस्पतालों में डूब प्रभावित व्यक्तियों के बचाव हेतु विशेष व्यवस्था की जाए।