कन्या विवाह पोर्टल जिला स्तर पर ही अनलॉक करने के निर्देश


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स्टोरी हाइलाइट्स

दम्पत्ति सामूहिक विवाह में उपस्थित, परन्तु पोर्टल पर अनुपस्थित दिखते है..!!

भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने कन्या विवाह पोर्टल को जिला स्तर पर ही अनलॉक करने के निर्देश जारी किये हैं। दरअसल, कन्या/निकाह योजना के पोर्टल पर अनेक दम्पत्ति प्रदर्शित नहीं हुये हैं, जबकि वे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित हुये थे। पोर्टल पर उपस्थिति नहीं दिखने से उन्हें योजना के तहत राशि नहीं मिल पाई है। 

उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत कन्याओं को गृहस्थी हेतु 49 हजार रुपये एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से दिये जाते है एवं सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय को 6 हजार रुपये दिये जाते हैं और इस प्रकार, कुल 55 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

जारी ताजा निर्देश में सामाजिक न्याय विभाग के फील्ड में पदस्थ सभी संयुक्त एवं उप संचालकों से कहा है कि जिला स्तर एवं जनपद पंचायत/नगर पालिका परिषद से प्राप्त पत्रों में यह संज्ञान में आया है कि कुछ हितग्राहियों को कन्या विवाह पोर्टल पर त्रुटिवश अपात्र/अनुपस्थित दर्ज कर दिया गया है, उक्त प्रकरणों को अनलॉक करने हेतु सामाजिक न्याय संचालनालय भोपाल को पत्र प्रेषित किया जाता है, जबकि अनलॉक करने की सुविधा विवाह पोर्टल पर जिला कार्यालय के लॉगईन पर उपलब्ध कराई गई है।

इसलिये जिला अधिकारी, निकायों से प्राप्त पत्र के आधार पर जिला स्तर से ही प्रकरणों को विवाह पोर्टल पर अनलॉक करें, उक्त पत्रों को संचालनालय नहीं भेजा जाये। किसी भी प्रकार की अनियमित्ता होने पर स्थानीय निकाय के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। निर्देश में यह भी कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से विवाह पोर्टल पर पंजीयन नहीं हो सकने की स्थिति में आवेदन को पोर्टल पर पंजीयन करने के लिए विवाह पोर्टल ओपन करने हेतु पत्र, जिला कलेक्टर की अनुशंसा से आयुक्त सामाजिक न्याय को भेजा जाये।