MP News: अब वाहन चालकों के साथ पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य, ना मानने पर लगेगा भारी जुर्माना


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स्टोरी हाइलाइट्स

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीटीआरआई द्वारा शुरू किए गए अभियान से जुड़े दिशा-निर्देशों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। वरना भारी जुर्माना लग सकता है..!

मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यातायात विभाग सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। 6 नवंबर से दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों, दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लग सकता है।

राजधानी भोपाल के 18 इलाकों में विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। राज्य भर के प्रमुख शहर, जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएँ झेल रहे हैं।

2024 में, राज्य में 56,669 सड़क दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 13,661 मौतें हुईं। इनमें से 53.8 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहन चालकों की हुईं और 82 प्रतिशत मामलों में चालक ने हेलमेट नहीं पहना था। आंकड़े बताते हैं कि 80 प्रतिशत चालक हेलमेट नहीं पहनते।

पीटीआरआई ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद यह अभियान शुरू किया है। 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। यह नियम ओला और उबर जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर भी लागू होता है।

गुरुवार 6 नवंबर की सुबह से ही भोपाल में 18 चौकियों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मोबाइल टीमें बोर्ड ऑफिस, न्यू मार्केट और मध्य प्रदेश नगर सहित प्रमुख क्षेत्रों में गश्त भी कर रही हैं। बिना हेलमेट के चालकों और पीछे बैठने वालों, दोनों के चालान काटे जा रहे हैं।

यातायात प्रबंधन के लिए तैनात पुलिस का कहना है कि हेलमेट पहनने से मृत्यु का जोखिम 70 प्रतिशत तक कम हो जाता है।