भोपाल: मप्र सरकार के कृषि विभाग ने दो केंद्रीय संस्थाओं नाफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया) एवं एनसीसीएफ (नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्युमरर्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) को रबी विपणन वर्ष 2026-27 में राज्य के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित अधिसूचित फसल तुअर, उड़द, चना एवं मसूर के उपार्जन पर मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत मंडी फीस एवं निराश्रित शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान की है। इस छूट के लिये अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नाफेड एवं एनसीसीएफ को दी मंडी फीस के भुगतान से छूट
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डॉ. नवीन आनंद जोशी