भोपाल: प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों में व्यापारिक लायसेंस देने के लिये राज्य मंडी बोर्ड ने नये प्रावधान जारी कर दिये हैं। बोर्ड ने पाया है कि मंडी समितियों द्वारा सोल प्रोपराईटरशिप फर्म को लायसेंस जारी करते समय केवल फर्म का नाम ही प्रमाण-पत्र में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसलिये अब सोल प्रोपराईटरशिप वाली फर्मों के लायसेंस में फर्म स्वामी का नाम भी उल्लेखित किया जायेगा।
मंडी बोर्ड ने सभी मंडी समिति सचिवों को परिपत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि अन्य श्रेणियों जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, कंपनी/एफपीओ/एफपीसी, एचयूएफ, सोसायटी, ट्रस्ट या अन्य कोई गैर व्यक्तिगत संस्थाओं को व्यापार करने का लायसेंस जारी करते समय उनके स्वामियों के नाम उल्लेखित करने की जरुरत नहीं होगी।