भोपाल। प्रदेश में अब अनुविभागीय पुलिस अधिकारी यानि एसडीओपी चोरी के मामलों में भी सुपरविजन अधिकारी होंगे। इसके लिये पुलिस मुख्यालय ने ढाई माह पहले गंभीर अपराधों की विवेचना संबंधी जारी एसओपी में बदलाव कर दिया है।
दरअसल, पहले जो एसओपी जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि एसडीओपी 5 लाख रुपये से अधिक राशि के सिर्फ नकबजनी के मामलों वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे। इससे चोरी के अपराध शामिल नहीं किये गये थे।
इस त्रुटि की जानकारी मिलने पर अब एसओपी में संशोधन कर नकबजनी के साथ चोरी के मामलों को भी शामिल कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नकबजनी और चोरी दोनों ही अपराध हैं, लेकिन नकबजनी में नकाब लगाकर या दीवार में सेंध लगाकर चोरी करना शामिल है, जबकि चोरी में कोई भी चल संपत्ति मालिक की सहमति के बिना ले ली जाती है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी