अब आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में उद्योग लगाना प्रतिबंधित रहेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

नया बदलाव आगामी 2 अक्टूबर के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो जायेगा। जो उद्योग प्रतिबंधित होंगे उन्हें नये नियमों के तहत रेड, आरेंज, ग्रीन, व्हाईट एवं ब्लू श्रेणी में रखा गया है..!!

भोपाल: प्रदेश के आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग वाले परिक्षेत्रों में अब उद्योग लगाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने 13 साल पहले बने मप्र भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव कर दिया है तथा यह नया बदलाव आगामी 2 अक्टूबर के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो जायेगा। जो उद्योग प्रतिबंधित होंगे उन्हें नये नियमों के तहत रेड, आरेंज, ग्रीन, व्हाईट एवं ब्लू श्रेणी में रखा गया है।  

आवासीय उपयोग वाले परिक्षेत्रों में रेड, आरेंज और ग्रीन श्रेणी के तथा वाणिज्यिक उपयोग वाले परिक्षेत्रों में रेड और आरेंज श्रेणी के उद्योगों को लगाने की अनुमति नहीं होगी। रेड श्रेणी में आटोमोबाईल विनिर्माण सहित 127 उद्योग हैं जबकि नारंगी श्रेणी में बेकरी सहित 143 उद्योग हैं। ग्रीन श्रेणी में अलमारी-गिल निर्माण, गौशालाओं सहित 111 उद्योग हैं। ब्लू श्रेणी में ठोस अपशिष्ट संयंत्र सहित 12 उद्योग हैं। व्हाईट श्रेणी में एयर कूलर मरम्मत सहित 767 उद्योग हैं। सिर्फ व्हाईट एवं ब्लू श्रेणी के उद्योग ही आवासीय एवं वाणिज्यिक परिक्षेत्रों में अनुमत होंगे।

इसके अलावा, नये बदलाव में भू उपयोग में मिश्रित (आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक और सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक गतिविधियां) और पारगमन उन्मुख विकास (मास रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम) शामिल किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक भूखण्डों के विकास हेतु नये मापदण्ड भी प्रावधानित किये गये हैं जिसमें एफएआर बढ़ाया गया है।