भोपाल। राज्य सरकार ने सिंचई के लिये खेत में सोलर पम्प लगाने के लिये अनुदान देने की नवीन प्रावधान जारी किये हैं। अब इस योजना के तहत किसान द्वारा 3 एचपी तक के सोलर पम्प लगाने पर केंद्र द्वारा अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत लागत का 30 प्रतिशत अनुदान देगा जबकि 65 प्रतिशत बैंक ऋण रहेगा और शेष 5 प्रतिशत लागत किसान को स्वयं वहन करना होगी। इसी प्रकार, 3 एचपी से अधिक क्षमता वाले सोलर पम्पों पर भी केंद्र 30 प्रतिशत अनुदान देगा जबकि 60 प्रतिशत बैंक ऋण होगा और 10 प्रतिशत किसान को स्वयं वहन करना होगा।
पहले चरण में इस योजना के तहत वे किसान लिये जायेंगे जिनके खेत तक विद्युत कनेक्शन नहीं है या अस्थाई कनेक्शन है। इसके बाद अगले चरण में स्थाई विद्युत कनेक्शन वाले किसान लिये जायेंगे। खेत में सोलर पम्प लगाने पर इसकी जियो टैंगिंग की जायेगी जिससे अनुदान का दोहरीकरण नहीं हो सके। समग्र आईडी से आधार ईकेवायसी कराने पर ही किसान को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। मप्र ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि सोलर पम्पों के सोलर पैनलों से वर्ष के लगभग 330 दिन एवं औसतन 8 घण्टे प्रतिदिन बिजली का उत्पादन होता है जबकि कृषि पम्पिंग हेतु आवश्यक्ता मात्र लगभग 150 दिन की होती है। इससे शेष ऊर्जा का अन्य कार्यों जैसे चाफ कटर, आटा चक्की, कोल्ड स्टोरेज, ड्रायर, बैटरी चार्जर आदि में हो सकेगा। इस योजना का लाभ मार्च 2028 तक लिया जा सकेगा।