आंतरिक परिवाद समितियों के गठन की सूचना शी पोर्टल पर अपलोड करना होगी


Image Credit : X

स्टोरी हाइलाइट्स

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ का शिकार महिलायें इस समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने सभी विभाग प्रमुखों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे शासकीय एवं निजी संस्थाओं में कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण एक्ट 2013 के तहत प्रारंभ हुये शी पोर्टल पर सभी शासकीय एवं निजी संस्थाओं में आंतरिक परिवाद समितियों के गठन की सूचना दर्ज करायें। इस पोर्टल की सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है और उत्पीडऩ की शिकायतों की निगरानी की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ का शिकार महिलायें इस समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शी पोर्टल में एन्ट्री हेतु प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। ये नोडल अधिकारी अपने विभाग के अंतर्गत समस्त जिला/ब्लाक/तहसील/ग्राम/वार्ड एवं अशासकीय कार्यालयों में आंतरिक परिवाद समिति के गठन एवं उनकी पोर्टल पर एन्ट्री के लिये जानकारी प्राप्त करेंगे और पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेंगे।