भोपाल: प्रदेशभर में संचालित दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों एवं वृध्दाश्रमों के कर्मचारियों के मासिक मानदेय तथा वृध्दाश्रमों में निवासरत वृध्दों के भरण-पोषण की राशि का भुगतान अब जिला स्तर पर ही करना होगा। इसके लिये ई पेमेंट आर्डर भोपाल स्थित मुख्यालय को नहीं भेजना होगा। इसके लिये राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को नवीन निर्देश जारी किये हैं।
यह भुगतान निराश्रित निधि पर मिलने वाले ब्याज की राशि से करना होगा। इसके लिये सभी पुनर्वास केंद्रों एवं वृध्दाश्रमों को विभागीय पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया जाये तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल पर प्रति माह अपडेट किया जाये। वृध्दाश्रमों में निवासरत वृध्दों की जानकारी विभागीय पोर्टल पर प्रतिमाह अपडेट की जाती रहे तथा इन कर्मचारियों की सार्थक एप पर उपस्थिति की समीक्षा भी की जाते रहे और इसी आधार पर इनके मासिक मानदेय का भुगतान किया जाये।
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भी प्रति माह मोबाइल एप के माध्यम से इन संस्थाओं का अनिवार्य रुप से निरीक्षण करें। निरीक्षण में यदि ग्रेड सा या डी दिया जाता है तो संबंधित संस्थाओं से स्पष्टीकरण लिया लाये और यदि सतत तीन माह तक ग्रेडिंग में सुधार न हो तो इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लिया जाये एवं इन्हें वार्षिक वेतन वृध्दि नहीं दी जाये और वृध्दाश्रमों की मान्यता खत्म करने के प्रस्ताव मुख्यालय को भेजे जायें। प्रति माह मानदेय/भरण पोषण एवं संचालन हेतु राशि की मांग विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन अनिवार्यत: की जाये।
डॉ. नवीन आनंद जोशी