पीएचक्यु के निर्देश : थाना प्रभारी चुनींदा मामलों में ही एफएसएल टीम को जांच हेतु बुला सकेंगे


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स्टोरी हाइलाइट्स

न्यायालयीन विज्ञान यानि एफएसएल के वैज्ञानिकों की प्रदेश में काफी कमी है, इसलिये सभी पुलिस थाना प्रभारी चुनींदा मामलों में ही एफएसएल टीम को साक्ष्यों के एकत्रीकरण हेतु बुला सकेंगे..!!

भोपाल: भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी कर कहा है कि चूंकि न्यायालयीन विज्ञान यानि एफएसएल के वैज्ञानिकों की प्रदेश में काफी कमी है, इसलिये सभी पुलिस थाना प्रभारी चुनींदा मामलों में ही एफएसएल टीम को साक्ष्यों के एकत्रीकरण हेतु बुला सकेंगे। एफएसएल भी एसओपी अनुसार घटनास्थल की जांच करेंगे।

इन मामलों में बुलना सकेंगे एफएसएल टीम :

बलात्कार, दहेज हत्या, हत्या, आतंकवाद, एसिड अटैक, एनडीपीएस एक्ट, राज्य के विरुध्द अपराध, मानव तस्करी, संगठित अपराध, विस्फोटक अधिनियम, आयुध अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम तथा पास्को एक्ट, हत्या का प्रयसा, गंभीर चोट,  लूट, चोरी/नकबजनी, अपहरण, जहरखुरानी, दस्तावेजों की जालसाजी, गर्भपात, करेंसी/नोटों/बैंक नोटो/सरकारी स्टाम्प के अपराध तथा आईटी एक्ट के अपराध, मर्ग, प्राकृतिक आपदा, बड़ी मानवीय दुर्घटना एवं आगजनी के मामलों में भी में भी एफएसएल टीम को थाना प्रभारी बुला सकेंगे।