भोपाल: राज्य सरकार ने फ्लेटेड इण्डस्ट्रियल एरिया/काम्प्लेक्स बनाने के प्रावधान लागू कर दिये हैं। इसके लिये राज्य के एमएसएमई विभाग ने औद्योगिक भूमि भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में बदलाव किये हैं। ऐसे काम्पलेक्स की परिभाषा होगी : ऐसा भवन जिसमें एक से अधिक मंजिले निर्मित हों एवं जिसमें औद्योगिक गतिविधियों हेतु पृथक-पृथक स्वतंत्र फ्लेट हों। इनका आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया से किया जायेगा। ई-बिडिंग प्रक्रिया, बेस प्राइस, संधारण प्रक्रिया एवं अन्य शर्तों का निर्धारण समय-समय पर राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।
यह भी किये नये प्रावधान :
समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों के लिये प्रथम आयो प्रथम पाओ की प्रक्रिया समाप्त कर ई-बिडिंग की व्यवस्था कर दी गई यानि अब नीलामी के द्वारा भूखण्ड प्राप्त किये जा सकेंगे। हर माह ऐसे भूखण्डों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
इसी प्रकार, अब औद्योगिक क्षेत्र में साफ-सफाई, सीवेज आदि के संधारण कार्य हेतु औद्योगिक इकाई द्वारा संधारण शुल्क न देने पर जीएम जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा इसकी वसूली आरआरसी के जरिये की जायेगी तथा भूखण्ड की लीज भी निरस्त की जायेगी।