भोपाल। राज्य के गृह विभाग ने म.प्र. विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम 2000 के तहत नक्सली संगठनों पर प्रतिबंध की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी है।
अगले एक वर्ष तक प्रदेश में नक्सली संगठन यथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया माओवादी और उसके दो अग्र संगठन अर्थात क्रांतिकारी किसान कमेटी और क्रांतिकारी जन कमेटी विधि विरुध्द संगठन घोषित रहेंगे।