बांध फूटने पर दण्डित कार्यपालन यंत्री 10 वर्ष बाद दोषमुक्त, पेंशन मिलेगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

जैन ने अपने दण्ड के खिलाफ राज्यपाल के समक्ष अपील की थी जो 7 दिसम्बर 2015 को अमान्य हो गई थी..!!

भोपाल: राज्य सरकार ने जल संसाधन उपसंभाग अमरपाटन जिला सतना के अंतर्गत निर्मणाधीन इटमा कोठार बांध के फूटने पर क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता से वंचित कर 25 मार्च 2015 को विभागीय जांच के बाद दण्डित किये गये कार्यपालन यंत्री सुभाष जैन को 10 वर्ष बाद दोष मुक्त कर दिया है तथा अब जैन पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

दरअसल जैन ने अपने दण्ड के खिलाफ राज्यपाल के समक्ष अपील की थी जो 7 दिसम्बर 2015 को अमान्य हो गई थी। इसके बाद जैन ने वर्ष 2018 में हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में रिट पिटिशन दायर की और राज्य शासन से निवेदन किया कि वह रिट पिटिशन वापस ले लेगा यदि उसकी सुनवाई की जाये।

8 अगस्त 2023 को प्रमुख सचिव ने सुनवाई की। सुनवाई में पाया गया कि जैन को लम्बे समय से पेंशन नहीं मिल रही है और बांध फूटने पर ठेकेदार से 8 लाख 72 हजार रुपयों की वसूली हो गई है जिससे शासन को वित्तीय हानि नहीं हुई है। इसलिये अब उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है जिससे अब उन्हें पेंशन मिल सकेगी।