नगरीय निकायों में जल प्रभार में 25 प्रतिशत की वृध्दि होगी


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स्टोरी हाइलाइट्स

उपभोक्ता प्रभार की प्रचलित दरों में अधिकतम 25 प्रतिशत की वृध्दि की जा सकेगी..!!

भोपाल: प्रदेश के ऐसे नगरीय निकाय जिनमें विगत पांच वर्षों से अधिक से जल उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य उपभोक्ता प्रभार में कोई वृध्दि नहीं की गई है, में उपभोक्ता प्रभार की प्रचलित दरों में अधिकतम 25 प्रतिशत की वृध्दि की जा सकेगी। 

यह नया प्रावधान राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने पांच साल पहले बने मध्यप्रदेश नगरपालिका जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये उपभोक्ता प्रभार नियम 2020 में बदलाव कर किया है। अब उक्त श्रेणी में आने वाले नगरीय निकाय जल उपभोक्ता आदि दरों में वृध्दि कर सकेंगे।