भोपाल: प्रदेश में आजादी के पूर्व बने तेरह कानूनों को विधि विभाग द्वारा खत्म करने की तैयारी की जा रही है। इनमें ईरीगेशन एवं एक्साईज एक्ट भी शामिल हैं। विधि विभाग ने इन तेरह कानूनों को चिन्हित कर उनके नौ प्रशासकीय विभागों से कहा है कि इन्हें निरसित करने के संबंध में कार्यवाही कर विधि विभाग को भेजें।
ये हैं आजादी पूर्व बने तेरह कानून :
पशुपालन विभाग अंतर्गत कैटल डिसीज एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स रीजन) 1934 तथा स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट 1915, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत एडजस्टमेंट एण्ड लिक्विडेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल वर्कर्स डेब एक्ट 1936 (सेन्ट्रल प्रोविन्स), वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत एक्साईज एक्ट 1915 तथा ओपियम एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स रीजन) 1929, कृषि विभाग अंतर्गत फमिनाईन रिलीफ फण्ड एक्ट 1937 (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन), गृह विभाग अंतर्गत रेगुलेशन ऑफ काउचिंग एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) 1944, राजस्व विभाग अंतर्गत मनी लैंडर्स एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स रीजन) 1934 तथा प्रोटेक्शन ऑफ डेटर्स एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स रीजन) 1937, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्या मंदिर एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) 1940, नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत ग्रान्ट्स इन एड टु लोकल बाडीज एक्ट 1939 (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) तथा जल संसाधन विभाग अंतर्गत इरीगेशन एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स रीजन) 1931 को खत्म करने के लिये चिन्हित किया गया है।