भोपाल: राज्य के सरकारी कार्यालयों द्वारा 25 करोड़ रुपयों से अधिक के बिलों एवं चैक्स के कोषालयों से आहरण पर वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक की गई है। इसमें अब पन्द्रहवें वित्त आयोग के केंद्र से प्राप्ति पश्चात आहरण के लिये रोक नहीं थी परन्तु अब इसमें भी 25 करोड़ रुपये से अधिक के बिलों एवं चैक्स के भुगतान को भी वित्त विभाग की अनुमति लेने के बाद ही करने का नया प्रावधान कर दिया गया है।
15 वें वित्त आयोग की 25 करोड़ रु. से अधिक राशि का आहरण वित्त विभाग की अनुमति से होगा

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