भोपाल : राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधायक सुनील उईके सवाल के जवाब में बताया था कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय में पैरवी करने पर म.प्र. के महाधिवक्ता एवं उनकी लीगल टीम को वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक कुल 6 करोड़ 12 लाख 31 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
25 अगस्त 2021 को तत्कालीन महाधिवक्ता शशांक शेखर के लिये रिट पिटिशन प्रस्तुत करने हेतु चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था भी गई।
दोनों न्यायालयों में ओबीसी आरक्षण मामले में वर्ष 2019 के बाद से कितनी पेशियां हुईं और कितनी पेशियों में राज्य सरकार की ओर से या महाधिवक्ता या उनकी टीम उपस्थित नहीं हुई, इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है।