मप्र में हैली सेवा चलाने पर मिलेगा 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक अनुदान


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स्टोरी हाइलाइट्स

निजी आपरेटर सिंगल या डबल इंजन हेलीकाप्टर चलायेंगे जिसमें न्यूनतम 6 यात्री बैठ सकेंगे..!!

भोपाल: मप्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर हैलीकॉप्टर सेवा संचालन पर निजी आपरेटरों को एमपी पर्यटन बोर्ड द्वारा 75 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये वीजीएफ यानि अनुदान दिया जायेगा। निजी आपरेटर द्वारा सेक्टर-1 में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर तथा सेक्टर-2 में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो (श्योपुर), ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़ और जबलपुर में हेलीकाप्टर चलाने पर अधिकतम 50 उड़ान घण्टों  के लिये प्रति माह प्रति सेक्टर अधिकतम 75 लाख रुपये वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फण्डिंग) दिया जायेगा। 

सेक्टर-3 में जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसिली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी, भोपाल और इंदौर के बीच हेलीकाप्टर सेवा के संचालन पर निजी आपरेटर को अधिकतम 70 उड़ान घण्टों के लिये प्रति माह एक करोड़ रुपये वीजीएफ दिया जायेगा। निर्धारित घण्टों से कम उड़ान सेवा देने पर निजी आपरेटर पर पेनाल्टी लगाई जायेगी। वीजीएफ देने के लिये राज्य सरकार ने सालाना 35 करोड़ 40 लाख रुपयों का बजट प्रावधान रखा है।

तीनों सेक्टरों के लिये अलग-अलग टेण्डर जारी किये जायेंगे। निजी आपरेटर सिंगल या डबल इंजन हेलीकाप्टर चलायेंगे जिसमें न्यूनतम 6 यात्री बैठ सकेंगे। निजी आपरेटर प्रत्येक सेक्टर के लिये किराया निर्धारण हेतु स्वतंत्र होंगे। चयनित सेक्टर में निजी आपरेटर द्वारा सप्ताह में पांच दिन हेलीकाप्टर चलाना अनिवार्य होगा तथा चयनित सेक्टर में न्यूनतम तीन शहरों में उड़ान सेवा देनी होगी।