भोपाल: राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वन संरक्षण एक्ट 1980 के तहत डायवर्सन वाली वन भूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि जिनमें क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य अतिक्रमण होने के कारण प्रारंभ नहीं किया गया है, की परियोजनावार एवं वनमंडलवार सूची तैयार कर अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से कार्ययोजना तैयार की जाये।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि वन संरक्षण एक्ट के तहत डायवर्सन वाली वन भूमि के दोगुने के बराबर बिगड़े वन क्षेत्रों में पौध रोपण की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये एवं राज्य स्तर पर बिगड़े वनों की पहचान की जाकर उन्हें सूचीबध्द किया जाये तथा विजन-2047 के अनुरुप उक्त क्षेत्रों को संपूर्ण रुप से वन क्षेत्रों में विकसित करने हेतु वर्षवार योजना तैयार की जाये।
मुख्य सचिव के निर्देश पर राज्य के वन विभाग ने प्रदेश के 60 वनमंडलों में स्थित 16 हजार 486 हैक्टैयर रकबे वाले बिगड़े वनों में कैम्पा फण्ड से वर्तमान वित्त वर्ष में पौध रोपण हेतु 137 करोड़ 23 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की है।