भोपाल: राज्य के श्रम कल्याण मंडल ने 11 साल बाद श्रमिकों के लिये नियोजकों से लिये जाने वाले अभिदाय की राशि बढ़ा दी है। अब नियोजक को प्रत्येक छह माह में प्रति श्रमिक के हिसाब से 30 रुपये के स्थान पर 50 रुपये अभिदाय मंडल को देना होगा जबकि न्यूनतम अभिदाय की राशि 1500 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये प्रति श्रमिक प्रति छह माह से कम नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि श्रम कल्याण कानून के तहत यह अभिदाय देना जरुरी होता है। यह अभिदाय जनवरी से जून तक की छह माही हेतु 15 जुलाई तक तथा जुलाई से दिसम्बर तक की छह माही हेतु 15 जनवरी तक अनिवार्य रुप से मंडल को देना होता है। मंडल में 8 हजार 363 उद्योग, 9 हजार 451 अन्य स्थापनायें, 1 हजार 208 ठेकेदार दर्ज हैं परन्तु इनमें से कुल 1208 संस्थापनायें ही अपने 8 लाख श्रमिकों के लिये अभिदाय देती हैं। मंडल में वे संस्थापनायें दर्ज होती हैं जिनमें दस या दस से अधिक श्रमिक नियोजित हैं।
इन संस्थापनाओं में कार्यरत प्रति मजदूर से प्रति छह माह के लिये 10 रुपये अभिदाय भी लिया जाता है, जिसमें फिलहाल कोई वृध्दि नहीं की गई है। जबकि नियोजक से प्रति मजदूर 30 रुपये जिसे बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है, लेती हैं।
यदि संस्थापना में 50 से कम श्रमिक हैं तो नियोजक को न्यूनतम 1500 रुपये जिसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति श्रमिक किया गया है, लिया जाता है। श्रम कल्याण मंडल प्राप्त अभिदाय की राशि से इन श्रमिकों के लिये संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में व्यय करती है। इनमें कौशल उन्नयन, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, अंतिम संस्कार, अनुग्रह आदि योजनायें शामिल हैं।