भोपाल: राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन की चार इकाईयों को योजना की अवधि समाप्त होने के बाद भी विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट देने का निर्णय लिया है। दरअसल औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने 17 सितम्बर 2021 को एथेनॉल एवं जैव ईंधन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये एक योजना स्वीकृत की थी जिसमें कहा गया था कि 31 मार्च 2024 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली समस्त एथेनॉल उत्पादन इकाईयों को विद्युत शुल्क के भुगतान से पांच वर्ष तक सौ प्रतिशत छूट दी जायेगी।
लेकिन योजना की अवधि समाप्त होने के बाद बैतूल बायोफ्यूल प्रालि और उसके सह उत्पादन प्लांट ने 25 अप्रैल 2024 तथा मेसर्स धानुका बायोटेक प्रालि नीमच और उसके सह उत्पादन प्लांट ने 14 अप्रैल 2024 से बिजली कनेक्शन लिया। इसके बावजूद अब इन्हें पांच वर्ष यानि वर्ष 2029 तक के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से सौ प्रतिशत छूट दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि विद्युत शुल्क लगभग 5.91 रुपये प्रति किलोवाट एम्पीयर 33 केवी में तथा 5.67 रुपये प्रति किलोवाट एम्पीयर 132 केवी में लगता है।
डॉ. नवीन आनंद जोशी