भोपाल: मप्र के सामाजिक न्याय विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि कमजोर एवं जरुरतमंद वर्ग के लोगों के लिये संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन लम्बे समय तक लंबित रखे जा रहे हैं जोकि उचित नहीं है। सर्कुलर में बताया गया है कि विभाग द्वारा वरिष्ठजनों, कल्याणी (विधवा महिलाओं), निराश्रितों, अविवाहित महिलाओं आदि को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनायें संचालित की जाती हैं जिनमें मुख्यतया वृध्दावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कल्याणी पेंशन, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आदि शामिल हैं।
ये योजनायें अत्यंत संवेदनशील हैं और समाज के सबसे कमजोर वर्ग एवं जरुरतमंद वर्ग के लिये संचालित हैं। समीक्षा बैठकों में पाया गया है कि कई जिलों/स्थानीय निकायों के कार्यालयों में अनावश्यक जांच/दस्तावेजों के अभाव के नाम पर इन योजनाओं के आवेदन बहुत अधिक समय तक लंबित रखा जा रहा है। इसलिये निश्चित समय सीमा में इन आवेदनों का निराकरण किया जाये ताकि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समीक्षा किये जाने पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।
मुख्यमंत्री द्वारा भी समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में प्राय: उक्त योजनाओं के प्रकरणों का ही चयन किया जाता है तथा प्रकरणों में जिला/स्थानीय स्तर पर कार्यवाही न किये जाने के कारण अप्रिय स्थिति निर्मित होती है।