भोपाल: राज्य सरकार ने बकाया वैट कर के निपटारे के लिए मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 24(क) के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय प्राधिकरण का गठन किया है।
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इसकी अध्यक्षता करेंगे। वित्त, वाणिज्यिक कर और विधि विभाग के एसीएस/पीएस/सचिव सदस्य होंगे, जबकि आयुक्त वाणिज्यिक कर को सदस्य सचिव बनाया गया है।
यह प्राधिकरण वैट विवादों और लंबित कर मामलों के शीघ्र समाधान हेतु कार्य करेगा।
डॉ. नवीन आनंद जोशी