दुर्भावना से कार्रवाई करने पर डीएफओ नेहा को नोटिस जारी, पति गुप्ता को जारी है 170 पन्ने का आरोप-पत्र


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स्टोरी हाइलाइट्स

इसके पहले राज्य शासन ने उनके पति एवं दक्षिण बालाघाट डीएफओ अधर गुप्ता को आरोप पत्र जारी किया है, ये वही डीएफओ नेहा श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर 2-3 पेटी अड़ी डालने का आरोप लगा चुकी हैं..!!

भोपाल: राज्य शासन ने उत्तर बालाघाट डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्यवाई करने पर नोटिस जारी किया है। इसके पहले राज्य शासन ने उनके पति एवं दक्षिण बालाघाट डीएफओ अधर गुप्ता को आरोप पत्र जारी किया है। ये वही डीएफओ नेहा श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे पर 2-3 पेटी अड़ी डालने का आरोप लगा चुकी है। 

दरअसल, यह मामला टेंडर घोटाले से जुडा है। वन सुरक्षा समिति लामता के अध्यक्ष शत्रुघन असाटी द्वारा आपके वनमण्डल में निविदा सामग्री के संबंध में शिकायत की गई। शिकायत के अनुसार डीएफओ नेहा श्रीवास्तव के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में भवन/वानिकी/अन्य में निर्माण/मरम्मत कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्रियों हेतु एमपी टेण्डर के माध्यम से दिनांक 5जून 2025 को निविदा जारी की गई थी। इस निविदा में बिड खुलने की दिनांक 19 जून 2025 नियत थी, जिसे बिड खुलने के पश्चात दिनांक 26 जून 2025 को निरस्त किया गया है।

राज्य शासन के जारी नोटिस में कहा गया है कि निविदा के संबंध में शिकायत होने पर डीएफओ ने अध्यक्ष वन सुरक्षा समिति लामता को दुर्भावना से प्रेरित होकर 26 जून 25 को ही उप वनमण्डलाधिकारी, उकवा (सा.) उपवनमण्डल के पत्र क्रमांक/शि.लि. 02/1569 के जरिए द्वारा स्पष्टीकरण जारी कर, उन्हे अध्यक्ष पद से हटाने का नोटिस दिया है, जो राज्य शासन के संयुक्त वन प्रबंधन के संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर 2001 की भावना के प्रतिकूल है। इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। सूत्रों ने बताया कि अब शासन नेहा श्रीवास्तव को भी आरोप पत्र जारी करने पर विचार कर रहा है। 

पति गुप्ता के खिलाफ 170 से अधिक पन्ने का आरोप पत्र

राज्य शासन ने डीएफओ उत्तर बालाघाट अधर गुप्ता को 170 से अधिक पन्ने का आरोप पत्र जारी किया है। इस आरोप पत्र में अनुदेशक वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट, डीएफओ उत्तर बालाघाट उत्पादन और मौजूदा पोस्टिंग में किए गए उनके कृत्यों का लेखा-जोखा है। इसके बावजूद उन्हें अब तक निलंबित नहीं किया गया। जबकि वन मुख्यालय द्वारा उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। 

प्रमुख आरोप: 

डीएफओ दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमण्डल के पद पर पदस्थ अवधि में आपके द्वारा वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र वन परिक्षेत्र लालबर्रा, के बीट बहियाटिकुर में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध नहीं किये गये, फलस्वरूप बाघ को बिना वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाये, गैर कानूनी तरीके से जलाया गया। 

बाघ के शव को गैरकानूनी तरीके से जलाने के मुख्य आरोपी श्री टिकाराम हनोते वनपाल सर्किल प्रभारी एवं श्री हिमांशु घोरमारे वनरक्षक बौट प्रभारी बहियाटिकुर वन परिक्षेत्र लालबर्रा (सा.) आपके समक्ष उपस्थित होने के उपरान्त भी फरार हो गये। आपके द्वारा आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में रखने हेतु तत्काल किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे आरोपी फरार होने में सफल हो गये।

आपके द्वारा सूचना तंत्र की विफलता अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं होना, वन जीवों की सुरक्षा हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं कर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में घोर उदासीनता एवं घोर लापरवाही की गई है।

जब गुप्ता अनुदेशक वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट में पदस्थ थे, तब आपको वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्मिक क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु टॉपिक आवंटित कर मॉडयूल तैयार करने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में रिफ्रेशर कोर्स माडेंयूल एवं पठन सामग्री तैयार करने तथा वनरक्षक प्रशिक्षण सत्र 12 वीं के प्रशिक्षण समन्वयक हेतु निर्देशित कर कार्य आवंटित किया गया था, किंतु आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य संपादित न कर निरंतर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई तथा निर्देशों की अवहेलना कर मनमानी की गई।

आप जब अनुदेशक वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट में पदस्थ थे, तब आपके द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक गत माह की दौरा दैनंदिनी विलम्ब से प्रस्तुत कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतते हुए शासन निर्देशों की घोर अवहेलना की गई है।

आप जब वनमण्डलाधिकारी, उत्तर बालाघाट (उत्पादन) वनमण्डल के प्रभार में थे, तब आपके द्वारा झुन्ना लाल व पनकू जी द्वारा वन परिक्षेत्र उत्तर लामता उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2021-22 में काटी गई बांस का लाभांश राशि रूपये 1,02,967/- का भुगतान लंबित था।

आपके द्वारा झुन्नालाल व पनकूजी का देयक भुगतान हेतु समय से वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट (सा.) वनमण्डल को प्रेषित नहीं किया गया, जिससे उक्त प्रकरण समाधान ऑनलाईन में दर्ज होने के पश्चात भुगतान दिनांक 26 अगस्त 2025 को किया गया। यदि आप समय पर देयक प्रस्तुत करते तो राशि समर्पण एवं समाधान ऑनलाईन में प्रकरण आने की स्थिति निर्मित नहीं होती तथा आवेदक को समय से भुगतान हो जाता।