भोपाल: राज्य सरकार ने तीन साल पहले 13 अगस्त 2022 को मप्र अभिवहन वनोपज नियम 2022 अधिसूचित किये थे जिसमें प्रावधान किया गया था कि जिस तिथि से इन्हें लागू करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जायेगी, उस तिथि से ये प्रभावशील होंगे। अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है जिसमें तीन साल का समय लग गया है।
अब लागू हुये नियमों के तहत, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के तहत आनलाईन परमिट जारी किये जायेंगे। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एक वन नेशन, वन पास प्रणाली है जिसका उद्देश्य देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के निर्बाध परिवहन को सक्षम करना है। यह प्रणाली एक ऑनलाइन मंच प्रदान करती है जिसके माध्यम से पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है और कृषि-वानिकी को बढ़ावा मिलता है।
एनटीपीएस पूरे देश में एक ही परमिट के साथ लकड़ी और बांस के परिवहन की अनुमति देता है, जिससे विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परमिट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्रणाली ऑनलाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे भौतिक रूप से वन कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। देश में 25 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस प्रणाली को अपनाया है, जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार में सुविधा हो रही है।