स्वसहायता समूहों के खातों में गड़बड़ी रोकने नियमित आंतरिक अंकेक्षण कराने के निर्देश


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स्टोरी हाइलाइट्स

गरीबी की समस्या का सामना करने वाले स्वसहायता समूह छोटे-छोटे समूह होते हैं जो अपने सदस्यों की मदद कर बचत को बढ़ाया देते हैं जबकि ग्राम संगठन स्वसहायता समूह का एक संघ होता है जो ग्राम पंचायत पर बनता है..!!

भोपाल: राज्य शासन ने अशोकनगर और छिन्दवाड़ा जिले में स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं सामुदायिक स्तर पर बने फेडरेशन में गबन आदि की अनियमिततायें होने पर राज्य के सभी इन त्रिस्तरीय संगठनों के नियमित आंतरिक अंकेक्षण के निर्देश दिये हैं। उल्लेखनीय है कि गरीबी की समस्या का सामना करने वाले स्वसहायता समूह छोटे-छोटे समूह होते हैं जो अपने सदस्यों की मदद कर बचत को बढ़ाया देते हैं जबकि ग्राम संगठन स्वसहायता समूह का एक संघ होता है जो ग्राम पंचायत पर बनता है। सामुदायिक स्तर पर बने फेडरेशन होते हैं जो ग्राम संगठनों का एक उच्च समूह होता है।

जारी निर्देश में कहा गया है कि फेडरेशन का प्रत्येक त्रैमास में, ग्राम संगठन का प्रत्येक छह माह में और स्वसहायता समूह का साल में एक बार अनिवार्य रुप से आंतरिक अंकेक्षण कराया जाये। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंकेक्षण करने से पूर्व पिछले वर्ष 2023-24 का अंकेक्षण कराया जाये। 

केंद्र सरकार के कम्यूनिटी बेस्ड आर्गनाईजेशन वेब पोर्टल पर इन तीनों संगठनों के आडिट की समस्त एन्ट्री कराई जाये। यह अंकेक्षण सीए से या सहकारिता विभाग के सूचीबध्द सीए से कराई जा सकेगी तथा गलत आडिट करने वाले सीए को ब्लेक लिस्ट किया जा सकेगा। फेडरेशन को आडिट के बाद अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। प्रदेश में 1450 फेडरेशन हैं तथा प्रति जिला करीब 30 फेडरेशन की बैठकों में जिला पंचायत सीईओ एवं एसडीएम स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाहियों का परीक्षण कर उनमें आवश्यक्तानुसार सुधार करवायें।