IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी-तेजस्वी को झटका, 420 के तहत आरोप तय


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स्टोरी हाइलाइट्स

IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में लालू परिवार को राहत नहीं लालू-तेजस्वी-राबड़ी पर चलेगा मुक़दमा, आरोप तय कोर्ट ने कहा- टेंडर प्रोसेस में दिया था दखल..!!

राउज़ एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत आरोप तय कर दिए हैं।

कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों से पूछा कि क्या वे दोषी हैं या उन पर मुकदमा चलेगा। तीनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे।

यह मामला रांची और पुरी में IRCTC के दो होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि होटल आवंटन के बदले परिवार को फायदा पहुँचाने के लिए ज़मीन के सौदे किए गए थे।

लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर कोर्ट पहुँचे। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी लालू यादव के साथ कोर्ट पहुंचे। कोर्ट आज ज़मीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय कर सकती है।

विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह फैसला अहम माना जा रहा है और इसका चुनावी प्रक्रिया पर खासा असर पड़ सकता है। 24 सितंबर को विशेष कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को उपरोक्त तिथि पर पेश होने का निर्देश दिया था।

मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।