भोपाल: राज्य के खनिज विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों पर ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके लिये 58 साल पुराने मप्र भौमिकी तथा खनिकर्म श्रेणी एक और 2 भर्ती नियम 1965 में बदलाव कर दिया गया है। साथ ही ईडब्ल्युएस वर्ग के लिये सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया गया है।