म.प्र. में गेंहू के स्टाक को अब निर्धारित सीमा से अधिक नहीं रखा जा सकेगा


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स्टोरी हाइलाइट्स

स्टाक की नियमित ऑनलाईन सूचना देनी होगी..!

भोपाल। म.प्र. में गेंहू का स्टाक थोक व्यापारी, रिटेलर्स और प्रसंस्करण उद्योग अब निर्धारित सीमा से अधिक नहीं रख सकेंगे। इस संबंध में राज्य के खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, अब थोक व्यापारी 3 हजार मीट्रिक टन के बजाये 2 हजार मीट्रिक टन, रिटेलर्स 10 के बजाये 8 मीट्रिक टन तथा प्रसंस्करण उद्योग मासिक क्षमता का 70 प्रतिशत के बजाये 60 प्रतिशत ही स्टाक रख सकेंगे तथा इस स्टाक की उन्हें नियमित ऑनलाईन सूचना देनी होगी। 

सीमा से अधिक स्टाक रखने पर उसे 15 दिन के अंदर कम करना होगा अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जमाखोरी रोकने और कीमतों को काबू में रखने के लिये जारी किया गया है। 

स्टाक सीमा का यह आदेश केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार जारी किया गया है। रिटेलर्स में बिग चैन रिटेलर भी शामिल हैं।