भोपाल: केन्द्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिये नई गाइडलाइन जारी की है जिसके पालन में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी निजी व शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों तथा सभी निजी एवं शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को इस नई गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी कर दिये।
गाइडलाइन में कहा गया है कि अब कोचिंग सेंटरों को अपना पंजीयन कराना होगा तथा अपने साइन बोर्ड पर रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर लिखना होगा तथा वे रिकोकनाईज्ड या एप्रूव्ड सेंटर नहीं लिख सकेंगे। सेंटर को वेबसाईट बनाकर अपने कोर्स एवं फीस की भी जानकारी देनी होगी। फीस उचित प्रकार की होगी जोकि रिफण्डेबल भी होगी।
16 साल से कम उम्र या सेकेण्ड्री क्लास के नीचे के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देंगे। सेंटर में सभी सुरक्षा मानक एवं सुविधाएं रहेंगी। स्नातक से कम को कोई शिक्षक नहीं होगा। एक विद्यार्थी के लिये एक वर्ग मीटर की जगह होना जरूरी होगा। 50 ज्यादा विद्यार्थी होने पर ही कोचिंग सेंटर का पंजीयन होगा।
यह दिया जायेगा दण्ड..
उक्त विनियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटर पर पहले उल्लंघन पर 25 हजार रुपये, दूसरे उल्लंघन पर एक लाख रुपये तथा तीसरे उल्लंघन पर पंजीयन रद्द करने का दण्ड लगेगा।