भोपाल: मप्र में ऐसे वन्यप्राणी अपराध जिसमें अपराध कारित होना पाया जाये परन्तु आरोपी का पता लगा पाना अथक प्रयास के उपरान्त भी संभव न हो, को नस्तीबध्द तभी किया जा सकेगा जबकि भोपाल स्थित वन मुख्यालय की वन्यप्राणी शाखा के पीसीसीएफ इसकी अनुमति प्रदान करें।
पहले क्षेत्रीय वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी, क्षेत्र संचालक टाइगर रिजर्व, संचालक राष्ट्रीय उद्यान तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक राज्य वन विकास निगम को अपने कार्यक्षेत्र में यह अधिकार था। ये चार क्षेत्रीय अधिकारी दो मामलों में स्वयं से वन्यप्राणी अपराध नस्तीबध्द कर सकेंगे यथा एक, प्राकृतिक रुप से मृ़त पाया जाना सिध्द होने पर तथा दो, ऐसे प्रकरण जिसकी जांच में कोई अपराध कारित न होना पाये जाये।