भोपाल। राज्य सरकार ने बीएस-1 और बीएस-2 मानक वाहनों को स्क्रैप करने पर नया वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान लागू किया है।
यह छूट केवल उन्हीं वाहनों पर लागू होगी जो मध्यप्रदेश में पंजीकृत हैं। वाहन स्वामी को स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका उपयोग वह तीन वर्ष के भीतर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदने में कर सकेगा। यह सर्टिफिकेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित भी किया जा सकेगा।
पूर्व में यह छूट 25 प्रतिशत तक थी, जिसे अब 8 वर्षों तक 50 प्रतिशत किया गया है। साथ ही, नगरीय क्षेत्रों से सटे उप-नगरीय मार्गों पर सिटी बसों के संचालन हेतु कम परमिट टैक्स का नया प्रावधान भी लागू किया गया है।
100 किलोमीटर तक के मार्ग पर ₹200 प्रति सीट प्रति माह और उससे अधिक दूरी पर प्रत्येक 10 किमी के लिए ₹12 प्रति सीट प्रति माह शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, माल वाहनों के लिए टैक्स दरें भी भार क्षमता के अनुसार संशोधित की गई हैं।
 
                                 
 
										 
										 
										 डॉ. नवीन आनंद जोशी
																										डॉ. नवीन आनंद जोशी												 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															