भोपाल। राज्य की 259 कृषि उपज मंडियों के लायसेंसी व्यापारियों को अब जीएसटीइन यानि गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स आईडेन्टिफिकेशन नंबर और आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर (परमानेंट अकाउण्ट नंबर) भी देने होंगे।
दरअसल आयुक्त वाणिज्यिक कर म.प्र. ने राज्य मंडी बोर्ड से मंडी समितियों के सभी लायसेंसी व्यापारियों के जीएसटीइन तथा पेन नंबर मांग लिये हैं जिससे पता चल सके कि कौन-कौन व्यापारी निर्धारित जीएसटी अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है।
मंडी बोर्ड के ई-अनुज्ञा पोर्टल पर मंडी समितियों ने अनेक लायसेंसी व्यापारियों के जीएसटीइन एवं पेन नंबर दर्ज भी नहीं किये हैं। इसलिये अब राज्य मंडी बोर्ड ने सभी कृषि उपज मंडी समितियोंं के सचिवों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे एक सप्ताह के भीतर ई-अनुज्ञा पोर्टल पर यभी लायसेंसी व्यापारियों के जीएसटीइन एवं पेन नंबर दर्ज करें तथा जिन फर्मों में प्रोपाराईटर बदले हैं, उनमें भी जीएसटीइन एवं पेन नंबर दर्ज करें।