भोपाल: अब राज्य के सभी पुलिस थानों को डीएनए सेम्पल के साक्ष्य के संधारण के लिये चेन आफ कस्टडी रजिस्टर रखना होगा। इसके निर्देश पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा के स्पेशल डीजी पवन कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों और रेल पुलिस अधीक्षकों को जारी किये हैं। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के 15 जुलाई 2025 के आदेश के पालन में जारी हुये हैं।
यह उल्लेख होगा रजिस्टर में :
चेन आफ कस्टडी रजिस्टर में आठ बिन्दुओं की जानकारी दर्ज होगी जिसमें सीआर नंबर, शाखा प्रकरण क्रमांक, सेम्पल संख्या, अपराध क्रमांक, धारा, थाना, जिला एवं सेम्पल प्राप्ति की तिथि होगी।
इसके बाद नौ बिन्दुओं वाले कॉलम में जानकारी भरकर रखना होगी यथा सरल क्रमांक, दिनांक, सेम्पल सील, सेम्पल प्रदाय करने वाले अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, सेम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, सेम्पल रखने का स्थान तथा रिमार्क। डीएनए सेम्पल का विसरा कांच की बॉटल में रखना होगा तथा जब्त सेम्पल 48 घण्टे के भीतर लैब में जांच हेतु भेजना होगा।
निर्देश में कहा गया है कि डीएनए सेम्पल के एकत्रीकरण से संबंधित दस्तावेज में चिकित्सकीय पेशेवर का नाम व हस्ताक्षर, विवेचक के हस्ताक्षर एवं स्वतंत्री साक्षीगण के नाम दर्ज होंगे। डीएनए सेम्पल के साक्ष्य को संबंधित थाने अथवा अस्पताल तक परिवहन करने की जिम्मेदारी विवेचना अधिकारी की होगी।
न्यायालयीन विचारण अथवा अपील अवधि के दौरान विचारण न्यायालय की पूर्वानुमति के बगैर डीएनए सेम्पल को नहीं खोला जायेगा, न किसी प्रकार से परिवर्तित किया जा सकेगा और न ही पुन: सील किया जा सकेगा। चेन आफ कस्टडी रजिस्टर विचारण न्यायालय में अभिलेख के तौर पर अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। इस रजिस्टर का संधारण न किये जाने पर विवेचना अधिकारी को जवाबदार माना जायेगा।